फ्यूचर एंड ऑप्शंस से कमाई पर लग सकता है 30 फीसदी टैक्स, जानिए क्यों हो सकता है ये बदलाव
Updated on
25-06-2024 02:54 PM
नई दिल्ली: फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) ट्रेडिंग करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस से होने वाली इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार एफएंडओ ऑप्शंस से हुई इनकम को लॉटरी या क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई मान सकती है। लॉटरी से हुई कमाई पर ज्यादा टैक्स लगता है। यही स्थिति क्रिप्टोकरेंसी से हुई इनकम के साथा है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कारोबार में तेजी से बढ़ते घाटे को लेकर चिंता जताई थी। कई लोग एफएंडओ में पैसा लगा रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार अब एफएंड से होने वाली कमाई को व्यापारिक आय की जगह सट्टेबाजी आय की केटेगरी में लाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि F&O से होने वाले मुनाफे पर अब लॉटरी जीतने या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाली कमाई जैसा ही 30% का फ्लैट टैक्स लग सकता है।
छोटे निवेशक परेशान
अगर यह बजट में पास हो जाता है, तो F&O में हुए घाटे को किसी और व्यापार से हुए मुनाफे से कम नहीं किया जा सकेगा। बल्कि F&O के घाटे को सिर्फ F&O के मुनाफे से ही घटाया जा सकेगा। F&O कारोबार, खासकर छोटे निवेशक इससे काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव उनके लिए अनुचित साबित होगा। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि ये कदम फायदेमंद हो सकता है क्योंकि हाल के कुछ सालों में F&O में छोटे निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ गई है।