2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी बेचने पर कितना लगेगा टैक्स? इनकम टैक्स IT विभाग ने बताया
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27-07-2024 01:22 PM
नई दिल्ली: साल 2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन (LTCG) की गणना में इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाए जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। ऐसी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस मामले में 1 अप्रैल 2001 को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) होगी, या तो वह उसकी एक्विजिशन कॉस्ट मानी जाएगी। आम बजट में रियल एस्टेट पर LTCG टैक्स 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया, लेकिन अप्रैल 2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपटी पर इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया गया।