MP में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम, शहर और गांव में खत्म होगा भेदभाव, लागू होंगे समान नियम

Updated on 19-04-2026 01:11 PM

 भोपाल। मध्यप्रदेश में अब शहर और गांव की कॉलोनियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, जिनमें एक समान नियम लागू होंगे। नगरीय सीमा से 16 किलोमीटर का क्षेत्र मध्यप्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026 में शामिल होगा। इससे पंचायतों में भी वही नियम लागू होंगे, जो अभी नगरीय निकायों में होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कटने वाली अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सकेगी। पांच साल की तय अवधि में कॉलोनी विकसित होने के बाद 45 दिन में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मिल जाएगा, जिससे डीम्ड परमिशन (स्वत: मंजूर) की व्यवस्था लागू मानी जाएगी।

यह जानकारी भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान में आयोजित दो दिवसीय प्रदेश के नगरीय निकायों के सेमिनार में अधिकारियों ने दी है। उन्होंने साफ किया है कि नया कानून लागू होते ही अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्ती शुरू हो जाएगी।

नए प्रावधान में सजा भी शामिल

जानकारी के अनुसार नए प्रविधान के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले अब आसानी से नहीं बच पाएंगे। इसके तहत सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और दो करोड़ रुपये तक जुर्माना करने की तैयारी है। नया कानून लागू होते ही 10 लाख जुर्माना भरकर बचने वाले बिल्डरों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा और दो करोड़ की मोटी राशि जमा करनी होगी।

सरकार ने यह भी तय किया है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तय समयसीमा में की जाएगी। इस नियम के तहत अवैध कॉलोनी का पता चलने पर तीन चरणों में प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसमें पहला 15 दिन के अंदर नोटिस जारी होगा और संबंधित को खुद निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन अगले 15 दिन में खुद अतिक्रमण हटाएगा और जमीन जब्त कर लेगा।

शहर व गांव के लिए मिलेगा एक ही लाइसेंस

नये कानून में ईमानदार बिल्डरों को राहत देने की तैयारी है। एक ही लाइसेंस से शहर और गांव दोनों में कालोनी विकसित की जा सकेगी। पांच साल में विकास पूरा होने पर 45 दिन में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। देरी होने पर स्वत: अनुमति लागू मानी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारों में भी बड़ा बदलाव होगा। नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त और अन्य क्षेत्रों में कलेक्टर को सीधे कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। जरूरत पड़ने पर एसडीएम को भी अधिकृत किया जा सकेगा। दावा है कि इस कानून के बाद अवैध कालोनियों का नेटवर्क तोड़ा जाएगा और जवाबदेही तय होगी।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 07 June 2026
भोपाल। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की अशोका कालोनी में शुक्रवार देर रात दो स्कूटी सवार बदमाशों ने सरेराह हवाई फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी। वारदात को अंजाम देने के…
 07 June 2026
भोपाल। शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन को सुरक्षित, तेज और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए रेलवे लगभग 4.49…
 07 June 2026
 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश की दो सीटों पर प्रत्याशी बनाए गए दोनों ही नेताओं ने शनिवार को नामांकन दाखिल करने के साथ ही अपनी चल अचल संपत्तियां…
 07 June 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रत्याशी तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल शनिवार को नामांकन दाखिल…
 07 June 2026
 भोपाल। जेपी अस्पताल में अब आर्थोपेडिक इम्प्लांट की उपलब्धता को बेहद मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए 15 लाख रुपये का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। अस्पताल में…
 07 June 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रहने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने का…
 07 June 2026
भोपाल। राजधानी के वीआईपी रोड और एयरपोर्ट मार्ग को जोड़ने वाले व्यस्त लालघाटी इलाके में रविवार सुबह एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली की…
 07 June 2026
भोपाल। शहर के कोहेफिजा थाना क्षेत्र स्थित हमीदिया अस्पताल परिसर में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक…
 06 June 2026
 भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 का…
Advt.