
भोपाल में BNSS (भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-23) और BNS (भारतीय न्याय संहिता) कानून को लेकर शुक्रवार को कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा ने संभाग के सभी कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर जिलों में अफसरों को ट्रेनिंग दें। उन्हें कानून के बारे में बताए। एक अन्य बैठक में कमिश्नर ने राजस्व महाअभियान 2.0 की भी समीक्षा की।
बता दें कि प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता प्रक्रिया के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभाव में आ गए हैं। कमिश्नर डॉ. शर्मा ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारी इनका अच्छी तरह अध्ययन कर लें। जिससे इनका जनहित में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में इस संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करें।
ट्रेनिंग में यह बताया
इन्होंने दी ट्रेनिंग
कमिश्नर ऑफिस में हुए एक दिवसीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर विधि अधिकारी पुलिस मुख्यालय विजय बंसल, एडीपीओ पुलिस अकादमी सुचित्रा वर्मा और विधि अधिकारी पुलिस आयुक्त कार्यालय डॉ. मनीषा पटेल ने ट्रेनिंग दी। एसीपी अवधेश गोस्वामी, आईजी अभय सिंह, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एडीएम, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।